पटना/नयी दिल्ली:उच्चतम न्यायालय दुष्कर्म मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की पीठ ने सोमवार को शिकायतकर्ता महिला के वकील के अनुरोध पर संज्ञान लिया. शुक्रवार को हुसैन की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया.
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उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़े दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी. भाजपा नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि झूठा आरोप लगाया गया है. महिला के वकील द्वारा स्थगन के अनुरोध के बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी.
उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को हुसैन की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी.