पटना: बिहार में आये दिन शिक्षकों का वेतन बिना किसी ठोस कारण के रोकने की घटनाओं को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार (Additional Chief Secretary Deepak Kumar) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि शिक्षको का वेतन नहीं रोका जाए, ऐसा नहीं किया जाये. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक केस का जिक्र करते हुए निर्देश दिया की वाद संख्या CWJC 7648/2020 उमेश कुमार सुमन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि शिक्षकों को कार्यरत अवधि का वेतन दिया जाए.
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शिक्षकों के वेतन रोकने पर होगी कार्रवाई :मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति अवैध है या अन्य किसी प्रकार की अनिमियत्ता ज्ञात हो तो मात्र वेतन रोकने की कार्रवाई को वित्तीय अनिमियत्ता मानते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई की जाएगी. ऐसे मामले में या तो निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाये या बिना निलंबन के विभागीय कार्रवाई की जाये. परन्तु बिना निलंबन या विभागीय कार्रवाई के मात्र वेतन रोकना किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाये.
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