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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: साकेत कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित, 14 नवंबर को फैसला - मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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Published : Oct 1, 2019, 12:00 AM IST

नई दिल्ली/पटना: बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने इस मामले में 14 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 21 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है. सभी केस भ्रमपूर्ण हैं. ना कोई घटना की तिथि है और ना ही समय और स्थान.

दिल्ली साकेत कोर्ट

25 फरवरी को शुरू हुई थी सुनवाई
वहीं, आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि सभी पीड़ितों ने पहली बार कोर्ट में ही बयान दिया. कोर्ट के पहले पीड़ितों ने पुलिस या मजिस्ट्रेट या सीबीआई को कोई बयान नहीं दिया था. गौरतलब है कि इस मामले में साकेत कोर्ट ने पिछले 25 फरवरी से सुनवाई शुरु की थी.

SC ने साकेत कोर्ट को ट्रांसफर किया केस
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए. पिछले 30 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे.

21 पर FIR दर्ज
कोर्ट ने आरोपियों पर यौन उत्पीड़न, आपराधिक साजिश, पॉस्को एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था . इस मामले में मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के आरोपियों की सूची
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपियों में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह, अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं.

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