पटना: चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (RJD President Lalu Yadav) को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. अब तक बिहार झारखंड के किसी नेता को जुर्माने के तौर पर इतनी बड़ी रकम देने की सजा नहीं मिली थी. डोरंडा कोषागार मामले (Doranda Treasury Case) में 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई थी. इसी मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू को यह सजा सुनाई है. लालू यादव को अब तक पांच मामलों में 1 करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं पांचों मामले में जोड़कर उन्हें 32 साल 6 महीने की सजा सुनाई जा गई है.
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चारा घोटाला से जुड़ा पांचवां केसः 139.35 करोड़ का घोटाला
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी हुई थी. 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया और 21 फरवरी को 5 साल जेल के साथ साथ 60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.
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चौथा केस: दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ का घोटाला
ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में 30-30 लाख का जुर्माना भी लगा था.
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