पटना: बिहारपुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) ने किसी भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की पदस्थापना उनके गृह जिला में नहीं किए जाने का एक पत्र जारी किया है. इस विभागीय पत्र में साफ तौर से लिखा गया है कि स्थानांतरण आदेश (Transfer Order) को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं हो.
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पटना पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि जिला में कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी पूर्व में कार्य कर चुके हैं. चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना रहा हो दोबारा उन पुलिस पदाधिकारियों को उस जिले में पदस्थापन नहीं किया जाए. यदि किसी कर्मी या पुलिस पदाधिकारी ने दो अथवा अधिक कार्यकाल में किसी जिले में कार्य किया है तो उसके सभी कार्यकालों को मिलाकर अवधि की गणना की जाए.
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