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'कौन बनेगा करोड़पति' को बंद करने को लेकर HC में PIL, CJI की खंडपीठ ने कई मामलों पर दी राय - patna veterinary college

चीफ जस्टिस एस करोल की खंडपीठ ने कई मामलों की सुनवाई की. लोकप्रिय रिएलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई. अधिवक्ता अनिल कुमार ने यह याचिका दायर की है.

पटना हाई कोर्ट

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Published : Nov 19, 2019, 9:13 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक साथ कई मामलों पर सुनवाई की. लोकप्रिय रिएलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से लेकर लॉ कॉलेज और कई दूसरे मामलों पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामलों पर अपनी राय दी.

'लोगों को और देश को भ्रष्ट बना रहा है गेम शो'
सोनी टी वी पर प्रसारित लोकप्रिय रिएलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी हैं. अधिवक्ता अनिल कुमार ने यह याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि यह गेम शो लोगों को और देश को भ्रष्ट बना रहा है. उनका आरोप है कि खेल में जीती गई रकम का इनकम टैक्स का उचित हिस्सा देश को नहीं मिल पा रहा है. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी सेवकों का केबीसी में भाग लेना उनके लिए बनाए गए सीसीएस रूल्स के खिलाफ है. याचिका में सोनी पिक्चर्स के प्रबंध निदेशक, एंकर सह होस्ट अमिताभ बच्चन, प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु समेत दूसरे संबंधित लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.

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लॉ कॉलेजों में खाली पड़े पदों से कोर्ट नाराज
वहीं, दूसरी ओर बिहार के लॉ कॉलेजों में शिक्षकों और प्राचार्य के खाली पड़े पदों को नहीं भरे जाने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव को कहा कि वह 11 दिसंबर को अदालत में पेश हों. कोर्ट ने कहा कि बिहार में कितने लॉ कॉलेज हैं, इन कालेजों में से किन-किन कॉलेजों में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, किस कॉलेज में कितने शिक्षक के पद और किस कॉलेज में प्राचार्यों के पद कितने समय से खाली पड़े हैं, सचिव इसकी जानकारी दें. इस पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.

कटिहार के निजी मेडिकल कॉलेज को नोटिस
इसके अलावा आदेश के बाद भी कटिहार के निजी मेडिकल कॉलेज का छात्रों से बढ़ा कर फीस लेने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया है. विभाष कुमार मिलन की याचिका पर चीफ जस्टिस एस करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. इससे पहले कमेटी ने फीस निर्धारण किया था. इसके अनुसार कॉलेज को साढ़े आठ लाख रुपये प्रति सत्र फीस लेनी थी. लेकिन कॉलेज छात्रों से बढ़ा कर फीस ले रहा है. इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

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वेटेनरी कालेज में हुए अवैध अतिक्रमण पर मांगा हलफनामा
पटना वेटेनरी कालेज में हुए अवैध अतिक्रमण पर भी पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस ने सुनवाई की. इस जनहित याचिका में ये शिकायत की गयी है कि बड़े पैमाने पर वेटेनरी कॉलेज की भूमि पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है. कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं हटा पाया. इस मामले पर फिर 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

पेड़ों की कटाई मामले में मांगी विस्तृत रिपोर्ट
पटना शहर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शहरी विकास विभाग और पटना नगर निगम को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. कोर्ट ने शहर में कितने पौधे लगाये गये, कितने बचे और कितने सूख गए इसका ब्यौरा तलब किया है. साथ ही पौधों को लगाने का काम किस एजेन्सी ने किया है कोर्ट ने इसकी जानकारी भी मांगी है. कोर्ट ने नगर विकास विभाग को पटना नगर निगम, वन और बिजली विभागों के साथ 4 सप्ताह में बैठक कर स्थिति पर कार्रवाई के लिए विचार का निर्देश दिया है. 6 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.

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