बिहार

bihar

ETV Bharat / city

कोरोना काल में दूसरी बार पैसा निकाल सकेंगे PF खाताधारक, EPFO ने दी इजाजत

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने अंशधारकों की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड​-19 एडवांस लेने की इजाजत दी है, जिसे वापस नहीं करना होगा. पढ़ें पूरी खबर...

By

Published : May 31, 2021, 10:37 PM IST

pf account
pf account

पटना: कोरोना काल में आर्थिक मजबुरियों का सामना कर रहे पीएफ अंशधारकों को बड़ी राहत मिली है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए 5.5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को पीएफ खाते से दूसरी बार रकम निकालने की अनुमति दे दी है.

ये भी पढ़ें- राहत: 15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी

रोजगार गंवा चुके अंशधारकों को मिलेगी मदद

ईपीएफओ ने पिछले साल पीएफ खाताधारकों को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन निकालने की अनुमति दी थी. इससे रोजगार गंवा चुके या महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे अंशधारकों को मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें- ईपीएफओ ने कंपनियों को बकाये के भुगतान के बिना मासिक पीएफ रिटर्न जमा कराने की अनुमति दी

एडवांस लेने की इजाजत

सदस्यों को तीन महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी थी. श्रम मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने अंशधारकों की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड​-19 एडवांस लेने की इजाजत दी है, जिसे वापस नहीं करना होगा.

ये भी पढ़ें- नए पीएफ नियमों से कहीं खुशी, कही गम

विशेष निकासी का प्रावधान

कोरोना के दौरान आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था. इस प्रावधान के तहत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की कुल राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, धनराशि निकाली जा सकती है, जिसे वापस करने की जरूरत नहीं है. सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

पीएफ कार्यालय.

केंद्र सरकार ने पहले भी की है घोषणा

इससे पहले केंद्र सरकार कोरोना की दूसरी लहर में कई तरह की राहतों की घोषणा कर चुकी है. इसमें कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मानदेय और 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान शामिल है. कोरोना के कारण घर के कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिवार को फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था की गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details