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हर्ष फायरिंग पर पटना हाईकोर्ट सख्त, ट्रायल में तेजी लाने का आदेश - पटना हाईकोर्ट

हर्ष फायरिंग पर पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. शादी समेत अन्य समारोहों के दौरान होने वाली हर्ष फायरिंग के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त कार्रवाई का आदेश देते हुए आरोपियों के खिलाफ ट्रायल में तेजी लाने को कहा है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court strict on Harsh firing
Patna High Court strict on Harsh firing

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Published : Aug 30, 2022, 1:48 PM IST

पटना:पटना हाईकोर्टने शादी समेत अन्य समारोहों के दौरान की जाने वाली हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर नाराजगी जताई है. मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ ट्रायल में तेजी लाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये देश दिया है.


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रद्द होंगे आरोपियों के आर्म्स लाइसेन्स:हाईकोर्ट ने इस मामले में संलिप्त आरोपियों के आर्म्स लाइसेन्स को रद्द करने के लिए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ऐसे मामलों में अनुसंधान एक से तीन महीने की समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा.

सख्त हो कानूनी कार्रवाई:अभी तक तीन मामलों में आरोपियों को बरी किया जा चुका है और एक में आरोपियों के खिलाफ अंतिम प्रपत्र दायर किया जा चुका है. याचिकाकर्ता का कहना है कि हर्ष फायरिंग में कई निर्दोष लोग घायल हो जाते हैं और कितनों की तो जान भी चली जाती है. इसलिए इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सख्त ढंग की जानी चाहिए.

बिहार में बढ़ता हर्ष फायरिंग का चलन:आपको बता दें कि बिहार में बढ़ता हर्ष फायरिंग का चलन (trend of Harsh firing in Bihar) लोगों की जान लेने पर अमादा है. इन दिनों हर्ष फायरिंग में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. बेवजह हथियारों की नुमाइश के चक्कर में लोग दूसरों की जान ले रहे हैं. बिहार ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में तो शादियों में जो जितने राउंड गोली चलाता है, वह उतना ही ताकतवर माना जाता है. इसी ताकत के प्रदर्शन में सैंकड़ो राउंड गोली चलाना फैशन बन गया है.

27 सितंबर को होगी अगली सुनवाई:याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में एक सख्त गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए. इस लोकहित याचिका में राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत अन्य को पार्टी बनाया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर 2022 को होगी.

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