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स्टेट हेल्थ सोसाइटी के सीनियर सुपरवाइजर के पदों की बहाली पर रोक, जस्टिस पीबी बजंथरी ने की सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में जस्टिस पीबी बजंथरी ने सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने इस पद पर रोक लगा दी है. स्टेट हेल्थ सोसाइटी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

Justice PB Bajanthary on the writ petition
Justice PB Bajanthary on the writ petition

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Published : Nov 23, 2021, 5:06 PM IST

पटनाः सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी ( State Health Society ) को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. सोनू कुमार व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर जस्टिस पीबी बजंथरी ने सुनवाई की. उन्होंने तत्काल इन पदों की बहाली पर रोक लगा दी है.

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याचिकाकर्ता ने इस पद पर नियुक्ति हेतु सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया है. इसको लेकर राज्य के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक के हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी किया गया था. कोर्ट को बताया गया कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस संशोधित प्रोग्राम, स्टेट हेल्थ सोसाइटी व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और पूर्व में नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले भी एसटीएस के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे.

अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों समेत याचिकाकर्ता को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुमति देने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है.

इन सभी याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बिहार पैरा मेडिकल /पैरा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा संचालित की गई सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को पास किया है. इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

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