पटना:बिहार के डीजीपी एसके सिंघल (DGP BIHAR SK SINGHAL) की पटना हाईकोर्टमें एक पुलिस अधिकारी के प्रमोशन के मामले में जमकर फजीहत हुई. हाईकोर्ट ने डीएसपी के पद पर प्रमोशन के बाद फिर से डिमोट किये गये एक अधिकारी का डिमोशन रद्द कर फिर से डीएसपी पद पर बहाल करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश को डीजीपी ने नहीं माना. नाराज कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई चलायी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीजीपी की जमकर फजीहत हुई.
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क्या है मामलाः मामला त्रिपुरारी प्रसाद नाम के सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन से जुड़ा है. राज्य सरकार ने 2013 में त्रिपुरारी प्रसाद को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और फिर 2019 में डीएसपी पद पर प्रमोशन दिया. बाद में सरकार ने कहा कि त्रिपुरारी प्रसाद के खिलाफ 2006 में ही निगरानी विभाग ने केस दर्ज कर रखा है. ऐसे में उनका प्रमोशन रद्द कर डिमोशन कर दिया गया. त्रिपुरारी प्रसाद ने अपने डिमोशन के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 2021 में ही पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डिमोशन रद्द करने का आदेश दिया था. लेकिन बिहार पुलिस ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई नहीं की. ऐसे में त्रिपुपारी प्रसाद ने हाईकोर्ट में बिहार के डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाने की याचिका दायर की. पटना हाईकोर्ट में जस्टिस पीबी बैजन्त्री की बेंच में याचिका पर सुनवाई के दौरान 17 अगस्त को बिहार के डीजीपी को पेश होने को कहा गया था.