पटना :पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में मानसिक रोग चिकित्सा के सिलसिले में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार (Mental Health Authority) के गठन व उसके कर्तव्यों का लाभ मानसिक रोगियों को नहीं पहुंचाने के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल संजय करोल की खण्डपीठ ने आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
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'चार दिनों में चाहिए ठोस जवाब' : कोर्ट ने चार दिनों का समय देते हुए इस प्राधिकार को पूरी तरह से शुरू करने के लिए एक समय सीमा देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि मेंटल हेल्थ केयर कानून जो 2017 में बनी है, उसे बिहार में गठित कर पूरी तरह से चालू करने के सिलसिले में यदि चार दिनों में ठोस जवाब नहीं मिला, तो कोर्ट को मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी को तलब करना होगा.