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पटना HC ने पूछा- शराब पहुंचाने वाले ही क्यों.. इसके कारोबारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? आयकर और ईडी को किया तलब

बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने भी कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट शराब पहुंचाने वाले ही नहीं, इसके नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के लिए आयकर और ईडी को तलब किया है. पढ़ें पूरी खबर

Patna High Court
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Published : Mar 30, 2022, 11:05 PM IST

पटनाः राज्य में शराब तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत करवाई (Prosecuted under money laundering law) शुरू नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के सयुंक्त निदेशक को 4 अप्रैल 2022 को तलब (Patna High Court on Liquor Smuggler ) किया है. कोर्ट ने गंगाराम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया.

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कोर्ट ने चार हजार लीटर से अधिक शराब की खेप पकड़े जाने के मामले में अभियुक्त गंगाराम ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. इसके पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि सिर्फ शराब पहुंचाने वालों को ही क्यों पकड़ा जाता है ? जखीरा खड़ा करने वाले गिरोह को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है. इसी सिलसिले में कोर्ट ने आयकर विभाग के डायरेक्टर, अनुसंधान और प्रवर्तन निदेशालय को पक्षकार बनाया है. इसके तहत एक महीने पहले उन्हें आदेश दिया था कि शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों की संपत्ति वगैरह की छानबीन करने की कार्रवाई शुरू करें. इस मामलें पर 4 अप्रैल, 2022 को सुनवाई होगी.

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