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सिपाही बर्खास्तगी का मामलाः पटना हाईकोर्ट ने BMP 11 के कमांडेंट को किया तलब, 21 को अगली सुनवाई

सिपाही को पद से बर्खास्त करने के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बीएमपी 11 के कमांडेंट को तलब किया है. राज्य सरकार के अधिवक्ता से मुकदमे की उचित जानकारी नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने नोटिसा जारी किया. अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

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Published : Dec 14, 2021, 9:09 PM IST

पटनाःपटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से मुकदमे की सुनवाई के दौरान उचित जानकारी नहीं मिलने की वजह से जमुई स्थित बिहार मिलिट्री पुलिस-11 के कमांडेंट को तलब किया है. कोर्ट ने अजय कुमार राय द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई किया. याचिका में प्रतिवादी संख्या पांच के वकील अर्थात बीएमपी 11 के कमांडेंट (Commandant of BMP 11) के वकील से उचित सहायता नहीं मिलने की वजह से कमांडेंट को आगामी 21 दिसंबर को पूरे रिकॉर्ड के साथ तलब किया है.

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जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सिपाही के पद से बर्खास्त कर दिए जाने के संबंध में जमुई स्थित बीएमपी 11 के कमांडेंट द्वारा 18 मई, 2017 को पारित और जारी किए गए आदेश को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया. याचिका के जरिये 27 अगस्त 2017 को बिहार के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, मुजफ्फरपुर स्थित मिलिट्री पुलिस (उत्तरी प्रमंडल) द्वारा बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध दायर अपील को रद्द करने संबंधी पारित और जारी किए गए आदेश को भी रद्द किए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बर्खास्तगी का आदेश मनमाना, गैरकानूनी व असंवैधानिक है. उक्त मामले में पारित और जारी किया गया आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 , 21 और 311(2) के विरुद्ध है. इस मामले पर अब आगे की सुनवाई आगामी 21 दिसंबर को की जाएगी.

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