बिहार

bihar

ETV Bharat / city

तेज प्रताप की विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका पर HC में हुई सुनवाई

तेज प्रताप की विधायकी को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर चौथे गवाह राज कुमार राय की गवाही समाप्त हो गई. इसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से गवाही समाप्त हो गई. पढ़ें रिपोर्ट..

तेज प्रताप की विधायकी को चुनौती
तेज प्रताप की विधायकी को चुनौती

By

Published : Dec 16, 2021, 11:04 PM IST

पटना:बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका (Tej Pratap MLA matter) पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने इस चुनाव याचिका पर सुनवाई की. तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Hasanpur Assembly Constituency ) से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है. याचिकाकर्ता की ओर चौथे गवाह राज कुमार राय की गवाही समाप्त हो गई. इसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से गवाही समाप्त हो गई.

ये भी पढ़ें-तेज प्रताप यादव की विधायकी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में हुई गवाही

अब तेजप्रताप यादव की ओर से गवाहों की सूची दी जानी है और गवाहों की गवाही होनी है. तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर की है.

मामला 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. याचिका दायर करने का आधार पर तेज प्रताप यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के साथ संपत्ति को लेकर हलफनामा में जानकारी छुपाना बताया गया है. याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है.

3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था. 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे. अब इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 13 जनवरी को की जाएगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करेंETV BHARAT APP

ABOUT THE AUTHOR

...view details