पटना: बिहार सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी, बालू आदि के ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध को पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय द्वारा रद्द (Patna High Court canceled ban on transportation of ballast sand) कर दिया है. बिहार सरकार ने 16 दिसम्बर, 2020 को अधिसूचना जारी कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर रोक (Ban on Transportation of Ballast sand by 16 wheeled trucks) लगा दी थी. बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन (Bihar Truck Owner Association) व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने लम्बी सुनवाई कर 7 अप्रैल, 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था. आज फैसला सुनाया गया.
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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठा था मामला:बिहार सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें की सुनवाई 3 जनवरी, 2022 को की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे वापस पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 8 सप्ताह के भीतर सुनवाई कर मामले का निपटारा करने को कहा था.