पटना: हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित एक प्रमुख फैसले में कुछ अहम तथ्य साफ किए. कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ दो वर्षीय के डीएलएड पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों पर ही विचार करने के राज्य सरकार का आदेश सही नहीं है. मामले पर अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
पटना हाईकोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित बिहार सरकार के फैसले पर लगाई रोक
राज्य सरकार के इस आदेश में कहा गया था कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी. डीएलएड पास अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर ही स्नातक अभ्यार्थियों के नियोजन पर विचार किया जाएगा
राज्य सरकार से जवाब-तलब
राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से 17 दिसम्बर 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली हेमंत कुमार व अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस एके उपाध्याय ने सुनवाई की. इसके साथ ही कोर्ट ने अगले आदेश तक सरकार के फैसले पर रोक लगाई. पटना हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.
सरकारी आदेश पर रोक
राज्य सरकार के इस आदेश में कहा गया था कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी. डीएलएड पास अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर ही स्नातक अभ्यार्थियों के नियोजन पर विचार किया जाएगा.