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HC ने मधेपुर डीएम को 18 मई को हाईकोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश, सर्टिफिकेट जाली बताने का मामला - Kanchan Kumari Case

मधेपुर में आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी के दस्तावेज को फर्जी बताकर उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने मधेपुरा डीएम को 18 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

High Court
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Published : May 9, 2022, 10:39 PM IST

पटनाःबिहार के मधेपुर जिले में आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी के दस्तावेज को फर्जी बताकर उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था. कंचन कुमारी की ओर से इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. मामले में सुनवाई करते हुएपटना हाईकोर्ट ने मधेपुरा के डीएम को सम्बंधित रिकॉर्ड के साथ 18 मई को हाजिर होने का निर्देश (Patna HC Ordered Madhepura DM To Appear In Kanchan Kumari Case) दिया है. जस्टिस पी बी बजनथरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की.

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किस अधिकारी ने निर्णय दिया कि सर्टिफिकेट जाली हैःकोर्ट ने डीएम से जानना चाहा है कि किस अधिकारी ने निर्णय दिया कि आवेदिका का सर्टिफिकेट जाली है. क्या सर्टिफिकेट को जाली ठहराने के पूर्व आवेदिका को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था? आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए आवेदिका कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी ने आवेदन किया था. लेकिन उसके सर्टिफिकेट को जाली बताकर उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया.

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना का आरोपःआवेदिका के वकील प्रमोद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ही मनमाने तरीके से सर्टिफिकेट को जाली बताकर उसकी उम्मीदवारी को अमान्य कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना है. इस मामले पर 18 मई को फिर सुनवाई होगी. कोर्ट ने सरकारी वकील प्रशांत प्रताप को आदेश की प्रति डीएम को भेजने का निर्देश दिया है.

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