पटना:पटना हाईकोर्ट में पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति (Recruitment of Class Fourth Employees in Bettiah) और जिला जज बेतिया द्वारा इन नियुक्तियों को सहमति का विरोध करने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सतीश कुमार की याचिका पर जस्टिस पी बी बजनथ्री ने सुनवाई करते हुए, सभी नियुक्त 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए, अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि इन 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मात्र साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2014 को दिल्ली में नियम तय किया था.
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