नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने रेप के आरोप में दर्ज FIR के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ( LJP MP Prince Raj ) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने प्रिंस राज को 17 फरवरी 2022 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
याचिका प्रिंस राज पर रेप की शिकायत लगाने वाली महिला ने दायर किया है. 25 सितंबर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज की रेप के आरोप में दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत दी थी. महिला ने प्रिंस राज के खिलाफ यौन प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. जून महीने में महिला ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी.
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महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रिंस राज ने नशीली ड्रिंक पिलाई जिससे वो बेहोश हो गई. महिला के मुताबिक, बेहोशी की हालत में प्रिंस राज ने उसके साथ यौन संबंध बनाया और उससे शादी का वादा किया. महिला की शिकायत पर कोर्ट ने प्रिंस राज के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. उसके बाद 9 सितंबर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया. प्रिंस राज ने भी 10 फरवरी को महिला और उसकी मित्र के खिलाफ रेप केस में फंसाने की धमकी देने की शिकायत की थी. प्रिंस राज की शिकायत पर दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई.