पटना: बिहार में कानून व्यवस्था लगातार बनी रहे, इसको लेकर बिहार पुलिस लगातार अपराधियों को सजा दिला रही है. जीरो टॉलरेंस की नीति पर बिहार पुलिस (Bihar Police on Zero Tolerance Policy) कार्य कर रही है. इसके तहत साल 2020 में 1417 अपराधियों का दोष सिद्ध करवाया गया था. वहीं साल 2021 के नवंबर माह तक यह संख्या बढ़कर 2305 हो गई है. यानी कि साल 2020 की तुलना में साल 2021 में बिहार पुलिस द्वारा सजायाफ्ता दर में 63% की वृद्धि हुई है. सजा पाने वालों में आतंकियों से लेकर शराबबंदी कानून को तोड़ने वाले लोग शामिल हैं, जिन्हें सजा दिलवाई गई है.
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'साल 2021 के नवंबर तक 2305 अपराधियों का दोष सिद्ध करवाया गया है. उनमें से नवंबर महीने में कुल 121 कांडों में 185 अपराधियों को दोषी साबित करवाया गया है. इसमें आर्म्स एक्ट, हत्या, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म, मद्य निषेध, एससी/एसटी पॉक्सो और विविध शामिल है. 4 को फांसी की सजा, 15 को आजीवन कारावास, 18 को 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा, 55 को 10 वर्ष से कम की सजा और 63 लोगों को 2 वर्ष की सजा दिलवाई गई है. वहीं बिहार के अरवल जिला में सबसे ज्यादा सजा दिलवाई गई है. अरवल में कुल 76 में 29, नवगछिया में 14, कैमूर में 58, खगड़िया में 45, जमुई में 50, सारण में 66, कटिहार में 49, गोपालगंज में 63, सहरसा में 25 लोगों को सजा दिलवाई गई है.'-जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय
बिहार पुलिस मुख्यालय के वेबसाइट के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में कुल 2,57,506 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें हत्या के 3149, डकैती के 222, लूट के 1902, चोरी के 31,971, दंगा के 9480, किडनैपिंग के 8004, रेप के 1438 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं साल 2021 के सितंबर माह तक पूरे बिहार में कुल 2,07,400 मामले दर्ज किए गए हैं. उसमें हत्या के 2168, डकैती के 198, लूट के 1861, चोरी के 28,259, दंगा के 4876, किडनैपिंग के 7956, रेप के 1168 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं. आंकड़ों की बात करें तो कुछ मामलों में गिरावट आई है, तो कुछ मामलों में बढ़ोतरी भी हुई है. बिहार में अपराधियों को सजा लगातार दिलवायी जा रही है.
साल 2021 से के कुछ महत्वपूर्ण एवं चर्चित केस जिसमें त्वरित विचरण करते हुए दोष सिद्ध करवाया गया है, उनमें से एनआईए पटना कांड भी शामिल है. बीजेपी के हुंकार रैली के दौरान राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट मामले में अभियुक्त इम्तियाज अंसारी सहित चार को फांसी की सजा, अभियुक्त उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन को आजीवन कारावास, अभियुक्त अहमद हुसैन, फिरोज आलम को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अभियुक्त इफ्तार आलम को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.