पटना :बिहार विधानसभा का बजट सत्र (Bihar Assembly Budget Session) चल रहा है. आज बिहार विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक (Liquor Prohibition Amendment Bill in Bihar Assembly) लाया जाएगा. चर्चा के बाद सरकार उसे पास कराएगी. बिहार में 2016 से पूर्ण शराब बंदी लागू (Liquor Ban In Bihar) है. शराब बंदी कानून को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है. इसलिए इसमें सरकार संशोधन करने जा रही है. जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही हैं. बिहार विधानसभा में प्रस्तावित मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 में शराब पीते या शराब के नशे में पकड़े गए व्यक्ति को जुर्माना का भुगतान करने पर छोड़ा जा सकता है. जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 माह के साधारण कारावास का प्रावधान है. कैबिनेट ने पहले ही इसकी स्वीकृति दे दी है. विधायकों को विधेयक की कॉपी अध्ययन के लिए पहले दे दी गई है. ऐसे में देखना है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों का क्या रुख होता है.
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इन विभागों के लाए जाएंगे प्रश्न : विधानसभा की कार्यवाही 11बजे से शुरू होगी. आज प्रश्नकाल में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण और श्रम संसाधन से संबंधित प्रश्न लाए जाएंगे, जिसका प्रभारी मंत्री जवाब देंगे. शून्यकाल भी होंगे और फिर ध्यान कर्षण में भी उत्तर होगा. लेकिन सबकी नजर आज शराबबंदी संशोधन विधायक पर होगी.
शराबबंदी संशोधन विधेयक में क्या है? : आज पेश किए जाने वाले मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए शख्स को नजदीक के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा. यदि वह जुर्माना जमा करता है तो उसे मुक्त भी किया जा सकता है. मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर फैसला लेंगे. शराबबंदी कानून के तहत दर्ज मामलों का अनुसंधान एएसआई रैंक से नीचे के पुलिस या उत्पाद विभाग के अधिकारी नहीं करेंगे. विधेयक में ड्रोन अन्य माध्यमों से ली गई तस्वीर को भी साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा.