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Population Control Law: मांझी को योगी नहीं... नीतीश मॉडल पसंद है - Yogi Adityanath Model

यूपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद बिहार में जमकर सियासत हो रही है. इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संयोजक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने भी नीतीश की बात का समर्थन किया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Population Control Law
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Published : Jul 14, 2021, 7:14 PM IST

पटना: बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Act) को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच, जनसंख्या नियंत्रण के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार(CM Nitish Kumar) को सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) का साथ मिला है.

हम (HAM) के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi)ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का नीतीश मॉडल सफल है. उन्होंने नीतीश मॉडल को अन्य राज्यों को भी अपनाने की आवश्यकता बताई है.

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पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान एवं उपायों का स्वागत करते हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, '' बिहार में बच्चियों के शिक्षा का असर है कि देश के प्रजनन दर के औसत बिहार का प्रजनन दर कम है. इसलिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों को भी नीतीश कुमार के मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है.''

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद बिहार में यह मामला गर्म हो गया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना जरूरी नहीं. उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने से बहुत लाभ नहीं होने वाला है. इसके लिए महिलाओं को शिक्षित और जागरुक करना जरूरी है.

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इधर, जदयू के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है. हालांकि उन्होंने इसके लिए परामर्श की भी बात कही है. कुशवाहा ने कहा, ''समय के अनुसार बिहार में भी ऐसे कानून की आवश्यकता बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसका असर विकास पर दिखेगा। राज्य सरकार को भी परामर्श कर इस कानून को लागू करने की आवश्यकता है.''

बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट को योगी सरकार द्वारा तैयार किया गया है. इस कानून के मुताबिक राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकर व लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं लेने दिए जाएंगे. इस कानून के सामने आने के बाद से ही देश में इसपर बहस छिड़ चुकी है.

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