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सलाम है चलान भरने वाले को : स्कूटी 23000, ट्रैक्टर 59 हजार, ऑटो 47500 - Tractor Break Traffic Rule

ट्रैफिक के नए नियम लागू हुए हैं. जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ाई गई है. बिहार की राजधानी पटना में पुलिस वालों का ही चालान कट गया.

फाइल फोटो

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Published : Sep 6, 2019, 6:07 AM IST

पटना: राजस्थान, बंगाल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर देशभर में 1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू हो गया है, जिसके तहत ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है. ऐसे में अब गाड़ी चलाने के दौरान आपको खास सावधानी बरतनी होगी. क्योंकी एक सितंबर से कई नए प्रावधान लागू हो गए हैं.

पटना सहित देशभर से ताबड़तोड़ चालान करने की खबरें आ रही हैं. साथ ही भारी जुर्माने से बचने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिसवालों के सामने हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुजारिश या फिर कान पकड़ कर माफी मांगते हुए अगली बार से नियम न तोड़ने का वादा करते दिख रहे है. इतना ही नहीं वाहन चेकिंग अभि‍यान के दौरान ट्रैफिक पुलिस के सामने रिक्वेस्ट करते देखे जा सकते है कि, 'मेरे पापा फलाना ऑफिस में हैं, उनसे बात कर लीजिए और प्लीज! मेरी गाड़ी छूट जाएगी जाने दीजिए.'

पेश है एक रिपोर्ट
'जल्‍दी में लाइसेंस लाना भूल गया, माफ कर दीजिए'
एक दूसरी तस्वीर पटना का डाकबंगला चौराहे की, चेकिंग के दौरान एक युवक की बाइक रोकी जाती है, आरसी और लाइसेंस मांगने पर वह कहता है, 'सर मैं अपनी बहन को कोचिंग से लेने आया था. जल्‍दी में कागज और लाइसेंस लाना भूल गया. माफ कर दीजिए, आगे से ख्याल रखूंगा.'
पटना में SDPO को देना पड़ा जुर्माना
बिहार की राजधानी पटना में यातायात नियमों का उल्लंघन कोई बड़ी बात नहीं है. यहां तो पुलिस वालों का ही चालान कट गया. पटना के डाकबंगला चौराहे पर उस वक्त दिलचस्प नजारा सामने आया जब एसडीपीओ की गाड़ी का चालान कट गया. दरअसल, जिले के चकिया के एसडीपीओ साहब की गाड़ी पर जब ट्रैफिक पुलिस वालों की नजर पड़ी तो एसडीपीओ के ड्राइवर ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था. बस फिर क्या था 1500 रुपये का जुर्माना कट गया.
ट्रैक्टर का 59 हजार का चालान कटा
गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर का चालान काटा गया. पुलिस ने दस नियमों का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुए 59 हजार जुर्माना लगाया गया और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया. बताया जाता है कि उसपर शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने का आरोप है. ड्राइवर के पास जरूरी कागजात भी नहीं मौजूद थे.
गुड़गांव के एसीपी (क्राइम) शमशेर सिंह ने कहा, 'नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत जालान जारी किया गया है. अगर चालान कागजात की कमी के लिए जारी हुआ है तो दस्तावेज पेश करने के बाद उसमें कटौती कर दी जाएगी.' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि जुर्माने में कितने रुपये की कमी की जाएगी. पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है.
इससे पहले दिल्ली से गुरुग्राम में एक स्कूटी का चालान 23 हजार रुपये का काटा गया, जबकि स्कूटी की कीमत15 हजार रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा सेक्टर-56 स्थित ब्रिस्टल चौक पर सोमवार को एक ऑटो ड्राइवर का 32000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस ने काटा था. बता दें कि हरियाणा में 2 सितंबर को 950 चालान काटे गए, जबकि 3 सितंबर को 744 चालान कटे.
ओडिशा में 47500 रुपये का चालान
वहीं भुवनेश्वर में ऑटो चालक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और जरूरी कागजात साथ न लेकर चलने की वजह से जुर्माना लगाया गया है. ऑटो ड्राइवर का 47500 रुपये का चालान कटा.
रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (आरटीओ) ने बताया कि, 'कानून तोड़ने वाले हर वाहन पर कानून लागू होते हैं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वाहन 62,000 रुपये में खरीदा गया था या 2000 रुपये में.'


अब कितना कटेगा आपका चालान
केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू करने के बाद देशभर के अलग-अलग कोने में वाहन चालकों पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के चलते हजारों रुपए का जुर्माना लग रहा है. आइए जानते हैं इस नए संशोधन नियम के मुताबिक सड़क सुरक्षा का कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा.

  • पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए भरने पड़ते थे, अब 500 रुपए देने होंगे.
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे.
  • रैश ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की बजाए 5 हजार रुपए देने होंगे.
  • ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 1 हजार की जगह 5 हजार रुपए तक भरने पड़ेंगे.
  • गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 के बजाए 5 हजार रुपए तक देने होंगे.
  • रेड लाइट जंप करने पर पहले जो जुर्माना 100 रुपए था अब वो 10 हजार हो गया है.
  • पहले सीट बेल्ट न लगाकर गाड़ी चलाने पर जहां 300 देना पड़ता था, अब 1000 जुर्माना भरना पड़ेगा.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हजार हो गया है.
  • इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना है.
  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पहले जुर्माना नहीं देना पड़ता था. लेकिन अब जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान भी.
  • अब नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर 25 हजार रूपए जुर्माने के तौर पर देना होगा.
  • किशोर के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन मालिक जिम्‍मेदार होगा. वाहन का रजिस्‍ट्रेशन कैंसिल होगा. किशोर पर जूवेनाइल जस्टिस एक्‍ट में केस चलेगा.
  • हिट एंड रन केस में सरकार प्रभावित पक्ष के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता देगी. अभी यह राशि 25 हजार रुपए है.
  • बिल में संशोधन सड़क पर चलना सेफ बनाने के लिए किया गया है. दुर्घटना में प्रभावित पक्ष को बचाने वालों को संरक्षण दिया जाएगा.

मुआवजा राशि बढ़ाई गई
इसी के साथ संशोधन नियम के मुताबिक, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाली राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है. पहले जहां सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 25 हजार मिलते थे, अब उन्हें 2 लाख मुआवजा मिलेगा.

अमेरिका-रूस में कितना जुर्माना?
अमेरिका में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 500 से 1000 डॉलर यानी करीब 72 हजार तक जुर्माना वसूला जाता है. वहीं, फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 10 हजार तक जुर्माना वसूला जाता है.

दूसरी तरफ अगर आप रूस में शराब पीकर ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपसे 50 हजार जुर्माना तक वसूला जाएगा. वहीं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 30 हजार तक का चालान कटेगा.

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