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पटना हाईकोर्ट ने पूछा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष पद पर IAS की ही नियुक्ति क्यों..

Bihar School Examination Board के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर Patna High Court में सुनवाई हुई. पिटीशन में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता दीनू कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन, चयन समिति, प्रक्रिया का पालन करना होता है, जबकि इनकी नियुक्ति में ऐसा नहीं हुआ. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
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Published : Aug 16, 2022, 10:41 PM IST

पटना:पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई (Hearing On Petition Against BSEB In Patna HC) की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विनय कुमार देव की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता दीनू कुमार ने पक्ष रखते हुए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एक्ट की धारा 5, 6 और 8 को प्रावधानों के विपरीत बताया. उन्होंने कहा कि यह भारत के मौलिक अधिकारों की धारा 14 का उल्लंघन है.

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पटना HC में BSEB के खिलाफ याचिका पर सुनवाई : कोर्ट ने जानना चाहा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आईएएस ही क्यों नियुक्त होते हैं. उप कुलपति, प्रोफेसर या अन्य किसी क्षेत्र के योग्य व्यक्ति को क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया जाता हैं. अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि किसी भी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया होती है. इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कानून है. बिना विज्ञापन, चयन समिति, बगैर प्रक्रिया के पालन किये ये नियुक्तियां कैसे हो सकती है. इस मामले पर अगली सुनवाई नवंबर,2022 में की जाएगी.

'महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन, चयन समिति, प्रक्रिया का पालन करना होता है, किसी भी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया होती है. इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कानून है. बिना विज्ञापन, चयन समिति, बगैर प्रक्रिया के पालन किये ये नियुक्तियां कैसे हो सकती है. जबकि इनकी नियुक्ति में ऐसा नहीं हुआ.'-दीनू कुमार, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता

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