पटना/रांची:चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज (Hearing on Lalu Prasad Yadav bail plea) सुनवाई होगी. पिछले सप्ताह न्यायाधीश के उपलब्ध नहीं होने से इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी. लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Cour) के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत (Lalu Prasad Yadav bail plea in fodder scam) में होगी. लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि आज बहस होगी. इससे लालू यादव को चारा घाटाला के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत मिलने की संभावना है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनायी गयी थी.
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24 फरवरी को किया था जमानत के लिए आवेदन: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील की थी. इसके साथ ही उन्होंने जमानत के लिए भी आवेदन किया था. इस मामले पर 4 मार्च को सुनवाई हुई थी लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को सुधारने करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी. जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि उस तारीख पर अदालत ने सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था.
जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और बीमारियों का हवाला:बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों को लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में हवाला दिया गया है. इसके अलावा यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है. इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. इससे पूर्व 22 मार्च को चारा घोटाले में यहां सजा भुगत रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव की किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर विशेष विमान से उन्हें दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया था.
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5 साल की सजा:बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. साथ ही जमानत के लिए आइए याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर आज सुनवाई होनी थी.
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ का घोटाला: डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को सीधे होटवार जेल भेज दिया गया. जहां से बाद में इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेज दिया गया और बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया है.