पटना:पूर्व कानून मंत्री सह राजद एमएलसी कार्तिकेय कुमारकी ओर से न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल है. फरार नहीं चल रहे हैं बल्कि कानून की शरण में हैं. अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है. बता दें कि बिहटा थाना कांड संख्या 859/14 अपहरण से जुड़े मामले में राजद एमएलसी पर वारंट जारी किया गया है. इसी वजह से कार्तिकेय कुमार को कानून मंत्री जैसे पद को छोड़ना पड़ा था. इस मामले में पुलिस ने कार्तिकेय कुमार को अनुसंधान में आरोप मुक्त कर दिया था.
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गैर जमानतीय वारंट पर होनी थी सुनवाईः न्यायिक दंडाधिकारी दानापुर ने संज्ञान ले अभियुक्त करार कर दिया है. कार्तिकेय कुमार की क्वाइसिंग हाईकोर्ट ने पूर्व में खारिज कर दी थी. इसको आधार मानते हुये निचली अदालत ने कार्तिकेय कुमार का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. शुक्रवार को इस मामले में कार्तिक कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट पर सुनवाई होनी थी. कार्तिकेय कुमार के वकील की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया कि आरोपी फरार नहीं चल रहे हैं बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. कानून के शरण में हैं और कानून का सम्मान कर रहे हैं. उक्त आवेदन को न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने स्वीकार करते हुये अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर को निर्धारित की है.