पटना:राज्य के सभी सरकारी व निजी 27 लॉ कॉलेजों की संबद्धता (affiliation of Bihar law colleges) के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल के डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) को निरीक्षण रिपोर्ट की कॉपी सभी सम्बंधित पक्षों को देने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन कॉलेजों का निरीक्षण कर तीन सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने जिन कॉलेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी है, वहां की व्यवस्था व सुविधाओं के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने को कहा था. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2022 को होगी.
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कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में सभी लॉ कॉलेजों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष एक सप्ताह में निरीक्षण हेतु आवेदन देने का निर्देश दिया था. साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन कॉलेजों का वर्चुअल या फिजिकल निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट संबंधित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था. यह कमेटी इनके रिपोर्ट पर निर्णय लेगी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह देखेगी कि विधि शिक्षा, 2008 के नियमों का पालन इन शिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है या नहीं.