पटना:राजधानीपटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने (Encroachment Removal Campaign In Patna) के मामले की सुनवाई गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing In Patna High Court) हुई. हाईकोर्ट में राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने मामले में जवाब दायर किया. जस्टिस संदीप कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि जब हाउसिंग बोर्ड को खुद अतिक्रमण हटाने की शक्ति है, तो जिला प्रशासन क्यों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने को कब कहा गया.
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अगली सुनवाई 19 जुलाई कोःइस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई 2022 को होगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश जारी किया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वहां रह रहे नागरिकों को बिजली और पानी आपूर्ति बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट को बताया गया कि बिजली विभाग ने विद्युत आपूर्ति अब तक बहाल नहीं की है. इस पर कोर्ट ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाने का आदेश देते हुए उन्हें बिजली आपूर्ति जारी करने का आदेश दिया.