पटनाःपटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने जीपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेन्ट समेत अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSSICL) के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई में तलब किया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने इंदु भूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.
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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि सेवानिवृत्ति की तिथि तक जीपीएफ, 240 दिनों का लीव इनकैशमेन्ट, ग्रैच्यूटी व सेवानिवृत्ति की तिथि को वैधानिक ब्याज के साथ वास्तविक वेतन पर पेंशन नहीं मिला है. याचिकाकर्ता ने बकाया राशि देने हेतु आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया है.