पटना:बिहार में नेशनल हाईवे (National Highway in Bihar) के निर्माण और रखरखाव के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच के समक्ष इन मामलों पर सुनवाई के दौरान हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-77 के मामले में वैशाली के डीएम ने हलफनामा दायर किया है. इसमें कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया गया कि रामाशीष चौक से अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिया गया है. साथ ही बस स्टैंड को शिफ्ट करने के लिए नगर परिषद को लिखा गया था लेकिन दो बार टेंडर निकालने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ.
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पटना हाईकोर्ट में वैशाली के जिलाधिकारी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि दो बार टेंडर निकालने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए राज्य सरकार के नगर विकास विभाग को जमीन अधिग्रहण करने के लिए लिखा गया है. पहले भी अतिक्रमण हटा दिया गया था, लेकिन एनएचएआई की ओर से निर्माण नहीं किए जाने की वजह से दोबारा अतिक्रमण हो गया था. पुलिस अधीक्षक ने यह भी आदेश देकर पुलिस बल को तैनात कर दिया है कि रामाशीष चौक से बीएसएनएल गोलंबर तक किसी तरह की पार्किंग नहीं की जाएगी. इस मामले पर एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.