पटना: नारायणपुर-मनहारी-पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Sanjay Karol) के खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह बताने को कहा कि कार्बन के उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने पेडों को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर लगाने की अनुमति दे दी है.
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इस बीच एनएचएआई (नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा दायर जवाबी हलफनामा में कहा गया है कि पेडों को ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट को बताया गया कि पेड़ों को गिराने व ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई 3 फरवरी, 2021 और 23 फरवरी, 2021 को जिला वन अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश के आलोक में किया जा रहा है.
इसके साथ ही बताया गया कि 8340 पेड़ों को गिराया गया था और 2045 पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है. 90 सेंटीमीटर से अधिक घेरा वाले पेड़ों को गिराया जा रहा है और इससे नीचे के घेरा वाले पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है.