पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से संबंधित मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए टल गई है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं, डॉक्टरों, नर्सिंग व अन्य कर्मचारियों का ब्योरा बारी-बारी से मांगा था. साथ ही कोरोना (Covid-19) की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इससे निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर भी विस्तृत जानकारी मांगी थी.
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राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि पटना समेत पूरे राज्य में सभी को निःशुल्क कोरोना का टीका दिया जा रहा है. पटना में दिन रात टीका देने की व्यवस्था की गई है. कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं. राज्य सरकार ने पटना में तीन टीका केंद्रों पर चौबीस घंटे टीकाकरण (Corona Vaccination) की व्यवस्था की है. इसी प्रकार से राज्य के सभी जिलों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीका केंद्रों का संचालन किया जा रहा है.
हलफनामा में यह भी बताया गया है कि 121 टीका एक्सप्रेस (Tika Express) गाड़ियों के जरिये वृद्ध और दूर-दराज में रहने वाले लोगों के लिए टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है. इसी तरह से 718 टीका एक्सप्रेस वाहनों को दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया जा रहा है. रियल टाइम टीकाकरण की जानकारी dashboard.covin.gov.in पर उपलब्ध है.