पटना:पीडीएस लाइसेंस को महीनों तक रद्द रखे रहने के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. शिव शंकर साह की याचिका पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. इस मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के खाद्य और आपूर्ति सचिव कोर्ट में उपस्थित रहे है. कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि पीडीएस कंट्रोल आर्डर के अनुसार 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा में अपील का निष्पादन नहीं करना गंभीर मामला है. इस विवाद का निष्पादन निर्धारित समय सीमा में होना चाहिए.
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इसके बावजूद इन मामलों को महीनों तक लंबित रखा जाता है. कोर्ट ने उपस्थित सचिव को कहा कि इस मामले में कोई रूल बनाये या सरकार के नोटिस में दीजिए, ताकि इस तरह के सभी मुकदमों की समीक्षा की जा सकें. लगातार इस तरह के मामले कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन निष्पादन नहीं हो पा रहा है. कोर्ट में मौजूद सचिव ने कहा कि वे इस तरह के मामले के संबंध में रूल तैयार करके सरकार के समक्ष मामले को रखेंगे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे.