पटनाःराज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) की बहाली में संविदा पर बहाल हुए इंजीनियरों को नियमित में छूट नहीं देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Patna High Court on Appointment Of Assistant Engineer ) की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol ) व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शशि प्रकाश झा व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट के फैसले पर परीक्षा परिणाम करेगा निर्भरःकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आयोग परीक्षा संचालित कर सकती है, लेकिन इसका परिणाम इन याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का इस मामले में कहना था कि अस्सिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियमित बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो विज्ञापन निकाला गया है, उसमें संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दिये गए सकारात्मक आदेश के बावजूद वैटेज नहीं दिया गया है.
मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगीः संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को हर साल के लिए अधिकतम 25 अंक तक छूट देने और कार्य किये गए साल के मुताबिक छूट देने की बात कही गई थी. इस मामले पर आगे की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद कि जाएगी.
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