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इंजीनियरों की बहाली में आरक्षण पर HC में हुई सुनवाई, BPSC और राज्य सरकार से मांगा जवाब

असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली (recruitment of assistant engineer ) में संविदा पर बहाल हुए इंजीनियरों को नियमित में छूट नहीं देने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से हलफनामा दायर करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले पर परीक्षा परिणाम निर्भर करेगा. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
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Published : Jul 27, 2022, 11:00 PM IST

Updated : Jul 28, 2022, 8:32 AM IST

पटनाःराज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) की बहाली में संविदा पर बहाल हुए इंजीनियरों को नियमित में छूट नहीं देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Patna High Court on Appointment Of Assistant Engineer ) की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol ) व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शशि प्रकाश झा व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

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कोर्ट के फैसले पर परीक्षा परिणाम करेगा निर्भरःकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आयोग परीक्षा संचालित कर सकती है, लेकिन इसका परिणाम इन याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का इस मामले में कहना था कि अस्सिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियमित बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो विज्ञापन निकाला गया है, उसमें संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दिये गए सकारात्मक आदेश के बावजूद वैटेज नहीं दिया गया है.

मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगीः संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को हर साल के लिए अधिकतम 25 अंक तक छूट देने और कार्य किये गए साल के मुताबिक छूट देने की बात कही गई थी. इस मामले पर आगे की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद कि जाएगी.
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Last Updated : Jul 28, 2022, 8:32 AM IST

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