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HC ने भागलपुर TNB लॉ कॉलेज मामले में की सुनवाई, रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा

इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्र 2019-20 के लिए टीएनवी लॉ कॉलेज भागलपुर में छात्रों के एडमिशन की अनुमति दे दी है. इस मामले पर तीन महीने बाद सुनवाई की जायेगी.

पटना हाईकोर्ट

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Published : Sep 20, 2019, 9:11 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर के मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राज्य में अंगीभूत लॉ कॉलेज का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है. कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की.

रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा
हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह बताने को कहा कि इन लॉ कॉलेजों में प्रिसिंपल और शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और विभिन्न विश्वविद्यालयों को इस पर कार्रवाई कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

छात्रों के एडमिशन की मिली अनुमति
इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्र 2019-20 के लिए टीएनवी लॉ कॉलेज भागलपुर में छात्रों के एडमिशन की अनुमति दे दी है. इस मामले पर तीन महीने बाद सुनवाई की जायेगी.

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