पटना:पुलिस कस्टडी में कथित रूप से गुड्डू राय नाम के एक कैदी की मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में जस्टिस अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (Justice Arvind Kumar Srivastava) ने अगली सुनवाई में केस डायरी (Case Diary) पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता कमलेश कुमार को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है.
ये भी पढ़ें-सरकारी अस्पताल से जारी होने वाली रिपोर्ट को डिजिटल करने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
याचिकाकर्ता के विरुद्ध हुई विभागीय जांच में यह पाया गया था कि मारपीट की वजह से गुड्डू राय की मृत्यु हुई थी. छपरा स्थित सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक हीरालाल प्रसाद द्वारा 20 अगस्त, 2019 को सारण के दाउदपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. प्राथमिकी के अनुसार याचिकाकर्ता तत्कालीन थाना प्रभारी दाउदपुर पर कस्टडी में जाने के बाद जांच के क्रम में कैदी को गंभीर रूप से मारपीट करने का आरोप लगाया गया था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी.
ये भी पढ़ें-सेवानिवृत्त जजों द्वारा सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को कार्रवाई का आदेश