पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav), उनकी बहन व राज्यसभा सांसद मीसा भारती (Misa Bharti) सहित छह लोगों के खिलाफ दायर मामले में पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए परिवाद पत्र कोतवाली थाने को भेजा था. उसके आधार पर कोतवाली थानाध्यक्ष ने मामले को दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.
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यह मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ रुपये ठगने संबंधित है. पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा (SSP Upendra Kumar Sharma) के माध्यम से भेजे गए परिवाद पत्र को ही प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश अदालत ने कोतवाली थानाध्यक्ष को दिया था. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ ही राज्यसभा सदस्य बेटी मीसा भारती को भी आरोपित बनाया गया है. तेजस्वी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजेएम की अदालत में पिछले महीने 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था. उसमें बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा, सांसद मीसा भारती के अलावा बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा (Madan Mohan Jha), राजेश राठौर को भी आरोपित बनाया गया था.