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चुनाव आयोग का निर्देश- 1 दिन में 10 हजार तक ही खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार - Election Commission issued guideline

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में तैयारियां तेज हो गई हैं. इसको लेकर राजनीतिक दल, जिला प्रशासन और आयोग सक्रिय नजर आ रहा है.

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Published : Sep 20, 2020, 2:41 PM IST

पटना:आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्येक दिन प्रत्याशी अधिकतम 10000 तक ही खर्च कर सकेंगे. यह निर्देश चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है. चुनाव मे धनबली उम्मीदवारों पर अंकुश लगाने के लिए आयोग ने यह पाबंदी लगाई है. आयोग के इस निर्देश के अनुसार विधानसभा सीट के लिए कोई भी प्रत्याशी 28 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकेगा.

वहीं 1 दिन में नकद खर्च की सीमा 10 हजार की गई है, इसके ऊपर के लेन देन व भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जा सकेगा. आयोग ने विमान से चलने वाले स्टार प्रचारकों को 1 लाख नकद और सामान प्रत्याशी या लोगों के लिए 50 हजार नकद लाने ले जाने की अनुमति दी है. इसके ऊपर के किसी भी तरह के लेनदेन हुआ आवाजाही पर सड़क से लेकर आकाश तक निगरानी रखी जाएगी.

आयोग रखेगी पैनी निगरानी
चुनाव के दौरान चुनावी खर्च व संदिग्ध लेनदेन पर निगरानी शुरू कर दी गई है. आयोग के निर्देश पर आयकर विभाग ने एयर इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय कर दिया है. पटना और गया के हवाई अड्डे पर आयोग ने दो-दो अधिकारियों को नियुक्त किया है. जो हवाई यात्रा के दौरान संदिग्ध लेनदेन हुआ कालेधन की आवाजाही पर नजर बनाए रखेंगे.

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