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मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से बुजुर्गों को मिला सहारा, लॉकडाउन में मिली एकमुश्त राशि

राज्य में साल 2017 में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी. वर्तमान में करीब 20 लाख लाभार्थी हैं, जिनके खाते में लॉकडाउन के दौरान भी 230 करोड़ रुपए दिए गए. हर श्रेणी के वृद्ध व्यक्ति को पेंशन उपलब्ध कराने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य है.

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Published : Jun 24, 2020, 7:43 PM IST

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पटना: बिहार में 18 लाख से ज्यादा बुजुर्ग वृद्ध पेंशन का लाभ उठा रहे हैं. साठ साल से ज्यादा उम्र के किसी भी श्रेणी के लोग बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से बुजुर्गों को हर महीने पेंशन के तहत 400 और 500 रुपये दिए जाते हैं.

समाज कल्याण विभाग की ओर से कई योजनाएं जारी
कोरोना वायरस के दौरान जारी लॉकडाउन में राज्य के समाज कल्याण विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई गई. इसके तहत राज्य की विधवा महिलाओं, निशक्त व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों के खाते में रुपये ट्रांसफर किए गए.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

हर श्रेणी के बुजुर्गों को पेंशन देने वाला बिहार पहला राज्य
इस बारे में ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बिहार के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि हर श्रेणी के वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध कराने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य है. सामान्य तौर पर हर राज्य में बीपीएल श्रेणी के लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है. लेकिन, बिहार में हर श्रेणी के लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जिन्हें किसी और तरह का पेंशन नहीं मिल रहा है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

चंद्रदीप पंडित, लाभार्थी, वृद्धजन पेंशन योजना

लाभुकों की कुल संख्या 18 लाख के पार
मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि 60 साल से 80 साल तक की आयु के लोगों को प्रति महीने 400 रुपये, जबकि 80 वर्ष और उससे ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों को प्रति महीने 500 रुपये का पेंशन सरकार की ओर से दिया जाता है. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में वर्तमान में लाभुकों की कुल संख्या 18 लाख 16 हजार 869 है. जिन्हें हर महीने लगभग 205 करोड़ 00 लाख रुपए दिए जा रहे हैं.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

राष्ट्रीय स्तर पर लागू है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
राष्ट्रीय स्तर पर देश के हर राज्य में बीपीएल तबके के लोगों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है. इसके तहत बिहार में 44 लाख 67 हजार 758 लाभार्थी हैं, जिनपर साल 2019-20 में 559 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई.

लॉकडाउन में भी दी गई राशि
कोरोना वायरस के तहत जारी लॉकडाउन के दौरान भी मार्च-अप्रैल और मई के महीने में भी सभी लाभुकों के खाते में एकमुश्त पेंशन की राशि भेजी गई. राज्य में साल 2017 में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी. वर्तमान में करीब 20 लाख लाभार्थी हैं, जिनके खाते में लॉकडाउन के दौरान भी 230 करोड़ रुपए दिए गए.

समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह

आवेदन की प्रक्रिया भी काफी आसान
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया भी काफी आसान है. वृद्धावस्था पेंशन के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. वहीं ऑफलाइन आवेदन का भी प्रावधान है. इसके लिए आवेदकों को अपने ब्लॉक में बीडीओ के पास आवेदन देकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है

बुजुर्गों को सहारे की दरकार

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन संभव
समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट या किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी के दफ्तर में 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जिसे कोई और पेंशन नहीं मिल रहा हो, अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो के साथ आवेदन कर सकता है. उम्र के आखिरी पड़ाव पर नाजुक थके कंधों को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के जरिए एक मजबूत सहारा दिया है.

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