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नेपाली नगर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट में बहस जारी, याचिकाकर्ताओं ने रखा अपना पक्ष - Patna High Court

पटना हाईकोर्ट में नेपालीनगर क्षेत्र में हुए अतिक्रमण हटाने के मामले (Nepali Nagar Encroachment Case) पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया गया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया था. जिस पर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस स्थिति का लाभ उठाकर कुछ लोग नए निर्माण करने लगे हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
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Published : Aug 2, 2022, 10:05 PM IST

पटना:पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) में आगामी 4 अगस्त को राजीवनगर के नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई होगी. जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं. आज मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत किया गया. साथ ही राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से भी कोर्ट में बहस किया गया.

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नए निर्माण रोकने का आदेश: राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है. साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने कोर्ट को बताया था कि इस स्थिति का लाभ उठाकर कुछ उस क्षेत्र में नए निर्माण करने लगे हैं. कोर्ट ने इसे काफी गम्भीरता से लेते हुए स्पष्ट आदेश दिया था कि अगर इस तरह का निर्माण हो रहा है तो उसे कड़ाई के साथ रोका जाए.

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लैण्ड माफिया पर कार्रवाई की मांग:याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता वसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट को बताया था कि इस क्षेत्र से इस तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सही नहीं है. उन्होंने कहा कि को-आपरेटिव माफिया के साथ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस समस्या में इनकी बड़ी भूमिका है. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि लैण्ड सेटलमेंट स्कीम के तहत चार सौ एकड़ भूमि को चारदिवारी नहीं दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि वहां पुलिस थाना और आवास बोर्ड के होते हुए इस तरह से अतिक्रमण कैसे हो गया.

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