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गुजरात, महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी BJP ने MVA में संशोधन की उठायी मांग

बीजेपी शासित राज्य गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी इस नियम में संशोधन किया गया है. वहीं, इस नियम में संशोधन करने के लिए बिहार बीजेपी के नेता भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल

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Published : Sep 13, 2019, 2:18 PM IST

पटना: नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद कई राज्यों में उथल-पुथल मची हुई है. कुछ राज्यों ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए हैं. गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी नए नियम में संशोधिन किया गया है. वहीं, भारी भरकम जुर्माने की राशि को लेकर बिहार में भी इसपर सवाल खड़े होने लगे हैं. जिसे लेकर बिहार बीजेपी ने राज्य सरकार से नियम में संशोधन करने की मांग की है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल

'लोगों को राहत मिले तो संशोधन करना चाहिए'

केंद्र सरकार के जरिए पारित नए मोटर वाहन अधिनियम को कई राज्यों ने संशोधित किया है. बीजेपी शासित राज्य गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी इस नियम में संशोधन किया गया है. वहीं, इस नियम में संशोधन करने के लिए बिहार बीजेपी के नेता भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. बिहार बीजेपी ने भी इस नियम में संशोधन की मांग की है. बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अगर कानून में संशोधन करने से बिहार के लोगों को राहत मिलती है, तो सरकार को नियम में संशोधन करना चाहिए.

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान

'इस ओर पहल करे बिहार सरकार'
बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कई राज्यों ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है. बिहार सरकार को भी इस ओर पहल करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य की गरीब जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं बढ़ने पाए. इसके लिए नियमों में संशोधन की जरूरत हो तो जरूर करना चाहिए.

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