पटना :प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. जिन अभ्यर्थियों का चयन प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो चुका है, वह शपथ पत्र देकर अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस (Return Original Certificate by Giving Affidavit) ले सकते हैं. शिक्षक अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे थे सर्टिफिकेट जांच के नाम पर उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग के पास जमा है. जिसकी वजह से वह किसी अन्य जगह नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.
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प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह (Primary Education Director Amarendra Prasad Singh) ने चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वापस करने के संबंध में पत्र जारी किया है. जिसके मुताबिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग करीब 7000 नियोजन इकाइयों में हो चुकी है. जिसमें 38000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि करीब 1250 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग और चयन की प्रक्रिया बाकी है.
चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनका चयन राज्य के अंदर या राज्य के बाहर किसी अन्य संस्थान या संस्था में हो चुका है, जिसके लिए उन्हें मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है. यह नौबत इसलिए आई है क्योंकि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया गया. शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लौटाया जाएगा. अभ्यर्थियों की मांग और उनकी जरूरत को देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वापस करने को लेकर निर्देश जारी कर दिया है.