पटना:बिहार में 26 (नवंबर) को यानी शुक्रवार को शराबबंदी को लेकर एक बार फिर शपथ ली जाएगी. दरअसल, राज्य में शराब पर प्रतिबंध (Liquor ban in Bihar) को लेकर लगातार सख्त रुख दिखा रही नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार (Nitish Kumar Government) इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं चाहती है. हालांकि सवाल ये है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, फिर भी इतने साल बाद भी शपथ की जरूरत क्यों?.
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि, बिहार सरकार के कर्मचारी और राज्य के लोग 26 नवंबर को 'प्रतिबंध दिवस' (Pratibandh Diwas) के अवसर पर शपथ लेंगे कि वह शराब का सेवन नहीं करेंगे. सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि शराब पर प्रतिबंध को पूरे प्रदेश में उचित तरीके से लागू किया जाए.
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हालांकि, शराबबंदी के बावजूद शराब से कई लोगों की जान जाने के बाद यह सवाल उठने लगा कि इस कानून से घोषित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई भी या नहीं.
पुलिस मुख्यालय के जारी आंकड़ें भी इसकी पुष्टि करते हैं कि राज्य में शराब का व्यापार जारी है. बिहार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक आंकडों के मुताबिक, राज्य में इस साल यानी जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक राज्य मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 के तहत विशेष छापेमारी करके विभिन्न जिलों में कुल 49,900 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि इस दौरान राज्य में कुल 38,72,645 लीटर अवैध शराब बरामद और जब्त की गई है. इस आंकड़ें से स्पष्ट है कि राज्य में शराब अभी भी पहुंच रहे हैं.
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पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अक्टूबर तक राज्य में कुल 12,93,229 लीटर देशी शराब और 25,79,415 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है. इस दौरान राज्य में 62,140 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 12,200 वाहन जब्त किए गए.