बिहार

bihar

ETV Bharat / city

बिहार के नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार का तोहफा, वन टाइम ट्रांसफर के लिए अधिसूचना जारी - बिहार शिक्षक

प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के लिए अंतर जिला वन टाइम तबादले का रास्ता साफ हो गया है. इस बाबत शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है. ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके लिए कौन पात्र हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर

Niyojit Teacher Transfer
Niyojit Teacher Transfer

By

Published : Jun 8, 2021, 8:02 AM IST

पटना: बिहार के करीब ढाई लाख से अधिक नियोजित शिक्षकोंके लिए अंतर जिला वन टाइम तबादले का रास्ता साफ हो गया है. अब वे अपने गृह जिले या उसके आसपास के स्कूल में पढ़ा सकेंगे. इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों तक के लिए है.

गृह जिले के आस-पास के स्कूल में ट्रांसफर का इंतजार

अधिसूचना के अनुसार, महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी. निगरानी विभाग की जांच के दायरे में आने वाले एक लाख से अधिक शिक्षक तबादले के लिए पात्र नहीं होंगे. वहीं, कुछ बीमारियों से घिरे शिक्षकों को तबादले में प्राथमिकता दी गई है. माना जा रहा है कि इसी महीने से तबादले की आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.

शिक्षा विभाग लेगा आवेदन

यह भी पढ़ें-कब होगा ट्रांसफर, पूछ रहे शिक्षक, लॉकडाउन के दौरान ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की मांग

कौन कर सकता है आवेदन

  • तबादले के लिए वे शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक हो
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन और निलंबित नहीं हों
  • जिनके शैक्षणिक प्रमाणपत्र जांच में सही पाये गये हो़ं
  • शिक्षक संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित ही पात्र होंगे
  • आवेदन देने की तिथि तक वेतन ले चुके हों या उसके पात्र हों
    ट्रांसफर सॉफ्टवेयर पहले ही हो चुका है तैयार

मिलेगा सिर्फ तीन विकल्प
अधिसूचना के अनुसार, अंतर जिला तबादले के लिए अधिकतम तीन विकल्प दिए जाएंगे. एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाइयों में अपने ही श्रेणी के पद पर तबादले के लिए उक्त विकल्प का उपयोग कर सकते हैं. एक रिक्त पद पर एक से अधिक आवेदन आये, तो इन्हें मिलेगी प्राथमिकता...

  • वह पद, जिस आरक्षण की कोटि का होगा, उसी कोटि की महिला व दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष के तबादले पर विचार किया जाएगा.
  • दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष को महिला शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जाएगी.
  • दिव्यांग महिला शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष को दिव्यांग पुरुष शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जायेगी. सेवानिवृति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो, तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी.
  • यदि कोई शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा उनके आश्रित असाध्य रोग/ गंभीर बीमारी से ग्रसित हो अथवा किसी शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का पुत्र/पुत्री अथवा पत्नी/पति मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उन्हें तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी.
  • पति-पत्नी में से एक के राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत रहने पर पदस्थापन स्थल पर तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी.
  • संबंधित श्रेणी में वरीयतम शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष का तबादला किया जाएगा. वरीयता की प्रकिया भी तय की गयी है.
  • स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का संबंधित नए नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष, जो बाद में हो, में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के बाद का स्थान निर्धारित किया जाएगा.
    सालों से स्थानांतरण का मामला था अटका

बिहार के सरकारी स्कूलों के आंकड़ें: वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक

  • कुल कार्यरत शिक्षक: 383176 हैं
  • प्राथमिक शिक्षक: करीब 3,23,000 हैं
  • माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षक: 50,000
  • प्राथमिक विद्यालयों की संख्या: 41762
  • मध्य विद्यालयों की संख्या: 26523
  • माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या: करीब 8000 है.

यह भी पढ़ें-कब पूरी होगी शिक्षकों की मांग, महिलाएं कर रही अंतर जिला ट्रांसफर का इंतजार

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details