पटना:सरकारी जमीन पर कब्जा ( Occupying Government Land ) करने वालों को अब जेल की सजा भुगतनी होगी. साथ ही 20 हजार तक जर्माना भी भरना होगा. बिहार की नीतीश सरकार ( CM Nitish Kumar ) ने इसको लेकर कमिश्नर से लेकर डीएम तक को कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है.
दरअसल, सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर नीतीश सरकार परेशान है और यही वजह है कि उसने अब एक सख्त कदम उठाते हुए अतिक्रमणकारियों को सीधे जेल भेजने का फैसला किया है. बता दें कि इस तरह का आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ( Revenue and Land Reforms Department ) ने पहले ही जारी किया था, लेकिन अब उसे सख्ती से लागू किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- ये क्या कह गए CM नीतीश, '..शराब का पता चलने पर महिलाओं के कमरे में भी घुसेगी मर्दाना पुलिस'
जानकारी के अनुसार, कार्य में शिथिलता को देखते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने एक बार फिर से सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश दिया. जारी नए पत्र में जेल और अर्थदंड की व्यवस्था को प्रभावी बनाने का भी सख्त निर्देश दिया गया है. ये अधिकारी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से जवाब-तलब के साथ-साथ उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं.
जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग के पास सरकारी जमीन का पूरा ब्योरा नहीं है. ऐसे में सभी विभागों से जमीन का रिकार्ड मांगा गया है. जानकारी के अनुसार, सरकारी विभागों से अबतक 90688 प्लॉट की जानकारी दी है. इनमें सबसे अधिक 44532 प्लॉट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही है. उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नंबर है, जिसके द्वारा अब तक कुल 12866 प्लॉट की जानकारी दी गई है.
यह भी पढ़ें- देख लीजिए सीएम नीतीश जी आपकी पुलिस का कारनामा, महिलाओं के कमरे में घुसी, साथ में नहीं थी कोई लेडी पुलिस
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दरबार ( CM Janta Darbar Bihar ) लगा रहे हैं. जनता दरबार में सबसे अधिक जमीन से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं. कई जगहों से ऐसी भी शिकायत आयी है कि सरकारी जमीन को लेकर गाली गलौच से लेकर मर्डर तक हो जा रहा है. ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये आदेश राहत देने वाला है.