बिहार

bihar

ETV Bharat / city

बिहार में लागू हुआ BH सीरीज, नयी गाड़ी खरीदने वालों को ही मिलेगा नंबर - Patna Latest News

बिहार में भारत सीरीज ( Bharat Series Number ) लागू हो गया है. इस बाबत परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. बीएच सीरीज का फायदा नई गाड़ी खरीदने वालों को मिलेगा. सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीएच सीरीज अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी हो गया है. पढ़ें पूरी खबर...

BH series number
BH series number

By

Published : Nov 26, 2021, 5:01 PM IST

Updated : Nov 26, 2021, 10:35 PM IST

पटना:बिहार में बीएच सीरीज लागू (BH Series Implemented In Bihar) हो गया है. परिवहन विभाग ( Bihar Transport Department ) ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. हालांकि बीएच सीरीज का फायदा सिर्फ नई गाड़ी खरीदने वाले को ही मिलेगा (New Vehicle Will Get BH Series Number) और वही लोग इस सीरीज को ले सकेंगे, जिनका एक राज्य से अधिक किसी कारणवश आना जाना होता है.

बता दें कि, जिन लोगों को एक राज्य से अधिक राज्य में किसी कारणवश जाना होता है उनके लिए यह योजना प्रभावी होगी. केंद्र सरकार के वैसे कर्मी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादले की वजह से जाते हैं या निजी कंपनी के कर्मी भी, जिनका तबादला एक से ज्यादा राज्यों में होता है वह भी बीएच सीरीज ले सकेंगे.

रिवहन मंत्री शीला कुमारी

ये भी पढ़ें-जानिए, वाहनों के रजिस्ट्रेशन में क्यों नहीं जारी की जाती है 'I' और 'O' सीरीज, 'G' क्यों है इतनी खास

इनके अलावा सरकारी गैर सरकारी कर्मी या व्यापारी किसी को भी बीएच सीरीज लेने के समय कागजात जमा करने होंगे, जिससे यह साबित हो सके कि उनका काम एक से ज्यादा राज्यों में है. बता दें कि बीएच सीरीज के पहले दो अक्षर वाहन के रजिस्ट्रेशन के वर्ष के आखिरी 2 अंक होंगे. इसके बाद बीएच अंकित होगा और इसके बाद 4 अंकों में 0001 से 9999 के बीच अंग्रेजी के ABCD और उसके बाद AA आदि से नंबर सीरीज होगा.

ये भी पढ़ें- भारत सीरीज की पहली गाड़ी मुंबई में रजिस्टर्ड!

अब सवाल ये उठता है कि बीएच सीरीज का फायदा क्या होगा. दरअसल, इस सीरीज में अंग्रेजी के 2 अक्षरों को वर्जित किया गया है. बीएच सीरीज पूरे देश में मान्य होगा. नंबर लेने के बाद अगर किसी की नौकरी दूसरे राज्य में हो जाती है तो उस कर्मी को संबंधित राज्य में रोड टैक्स जमा करना होगा. हालांकि उनके नंबर सीरीज में कोई बदलाव नहीं होगा. 1000000 से कम की गाड़ी लेने पर 8%, 10 से 20 लाख तक की गाड़ी लेने पर 10% और 20 लाख से ज्यादा की कीमत वाले वाहन के लिए 12% टैक्स देना होगा.

बता दें कि बिहार में अन्य राज्यों की गाड़ी स्थाई रूप से उपयोग करने पर परिवहन विभाग ₹5000 का जुर्माना वसूल कर रहा है. इस बारे में बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ( Transport Minister Sheela Kumari ) ने बताया कि बिहार के लोग झारखंड और अन्य राज्यों से गाड़ी खरीदते हैं, जिससे बिहार को राजस्व का नुकसान होता है. यही वजह है कि जुर्माने का प्रावधान किया गया है. लेकिन जिन लोगों को दूसरे राज्यों में आने जाने की मजबूरी होगी, वह अब नई गाड़ी की खरीद पर बीएच सीरीज का फायदा ले सकते हैं.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करेंETV BHARAT APP

Last Updated : Nov 26, 2021, 10:35 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details