पटना: बिहार राज्य बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष सह एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने राज्य के सभी वकीलों से अपील की है कि 31 मई तक जब तक बेहद जरुरी न हो, अदालत परिसर और ट्रिब्यूनल में ना जाएं
लॉकडाउन: वकीलों से 31 मई तक अदालत परिसर और ट्रिब्यूनल में नहीं जाने की अपील - पटना हाईकोर्ट
एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए आदेश, सरकारी एजेंसियों, डब्ल्यूएचओ के कोविड-19 यानि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी निर्देश को ध्यान में रख कर ये अपील की.
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अपील
एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए आदेश, सरकारी एजेंसियों, डब्ल्यूएचओ के कोविड-19 यानि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी निर्देश को ध्यान में रख कर ये अपील की.
हाई कोर्ट के अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने भी पारित किया निर्णय
इससे पहले पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने शनिवार 16 मई को एक निर्णय पारित कर राज्य के सभी वकीलों से 31 मई तक अदालत परिसर में अतिआवश्यक काम के अलावा नहीं आने की अपील की है.