पटना: बिहार में लगातार पंचायत चुनाव के बाद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो रही हत्याओं (Panchayat representatives murdered in Bihar) को लेकर बिहार सरकार ने अहम निर्णय लिया है. सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस (Firearms license to Panchayat representatives) मिलेगा. आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिलापदाधिकारी को पंचायत प्रतिनिधियो द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया गया है.
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बिहार सरकार के गृह विभाग (Bihar Government Home Department) के अनुमति के बाद सभी जिलाें के जिला पदाधिकारी को विशेष शिविर लगाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा करते हुए शस्त्र लाइसेंस संबधी प्राप्त अभ्यावेदन को नियमानुसार निस्तारित करने आदेश दिया गया है. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी (Panchayati Raj Minister Samrat Choudhary) ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिया गया है.