पटना:बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court)को बताया है कि भारत में अवैध रूप से आई तीनों लड़कियों को बांग्लादेश दूतावास के माध्यम से बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है. मरियम खातून की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
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बांग्लादेश की तीन लड़कियों के अवैध रूप से भारत में प्रवेश किये जाने के बाद उन्हें नारी निकेतन में रखा गया था. इस मामले पर हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई चल रही थी. इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए कोर्ट ने अधिवक्ता आशीष गिरि को एमिकस क्यूरी (Amicus curiae) नियुक्त किया था.
कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दे कर यह बताने को कहा है कि हाजीपुर में जो अस्थाई डिटेंशन सेन्टर खोलने की तैयारी है, वो कब से प्रारम्भ होगा और वहां क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी. कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि स्थायी डिटेंशन सेन्टर कब तक और कहां खुलेगा.