पटना:पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने सूबे के पुलिस थानों(Police Station) को किसी तरह के कार्य पर एडवांस राशि (Advance Amount) निकासी का अधिकार दिया है. इसके पीछे का मकसद है कि थानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह किसी और का मोहताज ना रहे. पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी (SP) को थानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एडवांस निकासी की शक्ति भी दी गई है.
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थानों को अब 31 तरह के कार्य पर खर्च की सहूलियत होगी. थाने बल्ब, स्विच, तार, होल्डर, बोर्ड की खरीद, बिजली की वायरिंग और पंखे की मरम्मत कराने का भी अधिकार होगा. इसके अलावा थाना परिसर में चापाकल, सप्लाई वाटर, पाइप की मरम्मत, थाना के बोर्ड की रंगाई-लिखाई, मरम्मत, थानों के रिकॉर्ड की बाइंडिंग, थाना का मैप बनवाना, थाना तख्ती का निर्माण, थाना भवन के दरवाजे और खिड़की की मरम्मत, शौचालय की सफाई के लिए झाड़ू, फिनायल, एसिड, पर्दा, टेबल क्लॉथ, थाना हाजत में बंधुओं के लिए अधिकतम 5 दरी, कंबल, गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग एवं अन्य डिजिटल एविडेंस को सुरक्षित रखने के लिए सीडी, पेन ड्राइव, माइक्रो एसडी कार्ड, हार्ड डिक्स, प्रिंटर कार्टेज, कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर की मरम्मत हेतु राशि खर्च कर सकेंगे.
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